मुंबई । बैंकों द्वारा सुरक्षा मुद्दों की धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि बैंक एटीएम को तय समय में अधिक सुरक्षित नहीं बनाते हैं तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आरबीआई ने यह कदम एटीएम धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद उठाया है।
तय समयसीमा के अनुसार बैंकों को एटीएम में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा फीचर अगस्त तक लगाने होंगे। साथ ही सभी एटीएम को अगले साल जून तक चरणबद्ध तरीके से परिचालन की तयशुदा प्रणाली के अनुरूप संयोजित करना होगा। फरवरी, 2018 के अंत तक देशभर में करीब 2.06 लाख एटीएम थे।
अप्रैल, 2017 में केंद्रीय बैंक ने बैंकों को गोपनीय सर्कुलर के जरिए विंडोज एक्सपी और अन्य ऐसी परिचालन प्रणालियों पर आधारित एटीएम के प्रति आगाह किया था जिन्हें तय प्रणाली से विधिवत समर्थन नहीं मिला है। बैंकों को तत्काल प्रभाव से उचित नियंत्रण भी लागू करने को कहा गया था।
केंद्रीय बैंक ने बैंक प्रमुखों तथा एटीएम आपरेटरों को जारी सर्कुलर में कहा है कि इन मुद्दों को सुलझाने में बैंकों की ओर धीमी प्रगति को गंभीरता से लिया गया है। हाल के समय में एटीएम धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।