नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सजा को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि एवेनफील्ड प्रोपर्टीज केस में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले नवाज और उनके परिवार को जेल भेजा गया था।
बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पीठ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने फैसले में नवाज की सजा को रद्द करने का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस में जवाबदेही अदालत ने बीते 6 जुलाई को नवाज, मरियम और दामाद कैप्टन सफदर को दोषी पाया था। नवाज परिवार पर लंदन में चार लग्जरी फ्लैट के मालिकाना हक का आरोप है।
पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं। नवाज को 10, मरियम नवाज को 7 और कैप्टन सफदर को एक साल कैद की सजा सुनाई गई थी।