नई दिल्ली-सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है। सीबीआई ने हलफनामे में पिता-पुत्र को क्लीन चिट दी है। सीबीआई ने कहा है कि उनको दोनों के खिलाफ रेग्युलर केस रजिस्टर करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।
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The CBI, in the affidavit, gives clean chit to Mulayam Singh Yadav and Akhilesh Yadav in the disproportionate assets case registered against them. CBI further said, it did not find any evidence to register a Regular Case (RC) against the father and son.
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CBI files an affidavit in Supreme Court against Mulayam Singh Yadav and Akhilesh Yadav in connection with a disproportionate assets case.
इससे पहले इस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। यह शपथपत्र उन्होंने बिना मांगे सौंपा और दावा किया कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। मुलायम ने शपथपत्र में जिस कथित क्लीन चिट वाली रिपोर्ट का हवाला दिया था, उस रिपोर्ट को फर्जी बताकर सीबीआई 2009 में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी थी।
सीबीआई ने कहा था कि वह 2007 में पेश स्टेटस रिपोर्ट पर कायम है जिसमें प्रथमदृष्टया केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को कांग्रेस नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस देकर पूछा था कि इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई।
2007 में जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2007 में सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया था। आरोप था कि यूपी के मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह ने 2.63 करोड़ की अवैध संपत्ति जमा की है। यह मामला वर्ष 1993 से 2005 के बीच का है।