नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि वह अहमद पटेल की उस याचिका पर सुनवाई करे जिसमें उन्होंने कहा है कि बलवंत सिंह राजपूत की उनके राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बलवंत सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अहमद पटेल ने गलत तरीके से राज्यसभा का चुनाव जीता है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क और बलवंतसिंह राजपूत के वकील, जो राज्यसभा चुनावों हार गए थे, उनकी दलीलों के बाद 18 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।
जुलाई में अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय को निर्देश देकर पटेल को राहत दे दी थी कि हाईकोर्ट फिलहाल आगे सुनवाई न करे। भाजपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी के विवाद के बाद विद्रोही कांग्रेस विधायकों द्वारा दो मतों को अवैध करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था।
राजपूत ने पटेल पर बंगाल में एक रिसॉर्ट में 44 विधायकों को बंदी बनाकर भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया। राजपूत ने ईसी के फैसले के खिलाफ अदालत में चुनौती दी और कहा था कि चुनाव अधिकारी ने दो मतों को वैध मानने के लिए अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया
जबकि ईसी के पास किसी भी वोट को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को कोई निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। चुनाव आयोग ने पूर्व कांग्रेस विधायकों राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहेल के वोटों को अवैध कर दिया था।
पटेल ने राजपूत की याचिका को चुनौती दी थी और कानून के तहत आवश्यक याचिका की एक सत्यापित प्रतिलिपि न देने के लिए शुरुआत में ही इसे खारिज करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करने से इनकार करते हुए उन्हें और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।