सतना : मध्यप्रदेश के सतना जिले के परसमनिया में 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने रिकॉर्ड 51 दिनों में बुधवार को फैसला दे दिया। नागौद कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने 30 वर्षीय महेन्द्र सिंह गौड़ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

गौरतलब है कि 30 जून की रात जिले के उचेहरा क्षेत्र में घर के आंगन में पिता के साथ सो रही एक 4 साल की मासूम बच्ची को नशे में धुत महेन्द्र सिंह गौंड (25) उठा ले गया था। घर से एक किमी दूर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और मरा समझकर बच्ची को वहां छोड़कर भाग निकला।

घटना को अंजाम देने से पहले दोषी युवक रात 10 बजे पीडि़त बच्ची के घर पहुंचा और उसके पिता से बातचीत की। इसके बाद वो घर जाने का कहकर वहां से चला गया।

लेकिन, वह घर के पास ही छिप गया। रात 12 बजे जब पिता शौच के लिए गए तो उसने आंगन में सो रही मासूम को उठा ले गया। इधर पिता जब घर लौटे तो बच्ची चारपाई में नहीं थी, बच्ची की मां से पूछा तो उसे भी कुछ पता नहीं था। परिजन ग्रामीणों की सहायता से बच्ची को खोजने निकल गए।

खेत में मिली थी बच्ची
रात 2 बजे घर से करीब एक किमी दूर एक खेत में बच्ची गंभीर हालत में मिली थी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, यहां से उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लोगों का आक्रोश बढऩे के बाद प्रदेश सरकार ने बच्ची को इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेज दिया। वर्तमान तक एम्स में उस बच्ची का इलाज जारी है।

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