बाराबंकी बिजली विभाग का आदेश वक़्फ़ नवाब अमजद अली की ज़मीन डाकखाने के सामने हो रहे अवैध निर्माण पर वक़्फ़ बोर्ड और जिला प्रशासन की एनओसी के बाद ही होगा कनेक्शन, भु माफियाओं में हड़कंप
बाराबंकी:विधुत विभाग का आदेश वक़्फ़ नवाब अमजद अली की लाजपतनगर की ज़मीन डाकखाने के सामने हो रहे अवैधबनिर्माण पर वक़्फ़ बोर्ड और जिला प्रशासन की एनओसी के बाद ही होगा कनेक्शन, भु माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान बाराबंकी रजिस्टर्ड नं 1480 के रजिस्टर नं 37 में दर्ज गाटा संख्या 186 मि की भूमि की अराज़ी को मदन मोहन टण्डन और हर्ष टण्डन B 364 हेड पोस्ट आफिस के सामने लाजपतनगर परगना वा तहसील नवाब गंज जिला बाराबंकी द्वारा नीलम शाह के हाथों अवैध रूप से फ्रॉड करके वक़्फ़ सम्पाति बेचकर फरार हो जाने से नगर पालिका से दाखिल खारिज रोकने, किसी बैंक से भूमि की रजिस्ट्री को बंधक रखकर लोन लेने और विनियमित विभाग से नक्शा पास कराने से रोकने के साथ इसकी रजिस्ट्री शून्य करने के लिए वक़्फ़ कमेटी द्वारा श्रीमान अपर वक़्क़ आयुक्त जिलाधिकारी बाराबंकी और यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ लखनऊ को शिकायत पत्र भेजकर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है, जिसके संबंध में आप से विनती है किसी तरह का भी बिजली कनेक्शन देने से पहले वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान कमेटी, जिलाधिकारी बाराबंकी, और यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ 817, इंदिरा भवन लखनऊ से पहले अनुमति और NOC अवश्य ले लेवे।
जिस पर दिनेश कुमार उपखण्ड अधिकारी-प्रथम कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०. बाराबंकी पत्रांक-105 वि०वि०उपखण्ड (बा०) से सचिव (उर्जा). उत्तर प्रदेश शासन, जनपद लखनऊ को पत्र भेजकर कहा है कि शिकायत के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता सरवर अली रिज़वी पुत्र वक्फ नवाब अमजद अली खान नवाबगंज बाराबंकी, के द्वारा की गई शिकायत सं० 40017624002428 दिनांक 16.01.2024 के सन्दर्भ में अवर अभियन्ता, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र ओबरी को सूचना दे दी गई है, कि भविष्य में उक्त परिसर पर यदि विद्युत संयोजन हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो विभागीय नियमानुसार ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही अग्रेतर
वक़्फ़ नवाब अमजद अली के सेक्रेट्री सरवर अली ने पत्र में क्या लिखा था
श्रीमान अधिशासी अभियंता विधुत विभाग बाराबंकी लिखे पत्र में कहा गया था
आपको अवगत कराना है वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान बाराबंकी रजिस्टर्ड नं 1480। के रजिस्टर् नं 37 में दर्ज गाटा संख्या 186 मि की वक़्फ़ भूमि की अराज़ी को
1, मदन मोहन टण्डन पुत्र संत प्रसाद आधार कार्ड नं 742442939762, पैन कार्ड नं ACHPTO854G, मोबाईल नं 9450049649, 2-हर्षित टण्डन पुत्र मदन मोहन टण्डन,
आधार कार्ड नंबर 512213039436, Pan Card नं ACCPT1610P, Mob नं 94150 75520 निवासी B 364 हेड पोस्ट आफिस के सामने लाजपतनगर परगना वा तहसील नवाब गंज जिला बाराबंकी द्वारा
श्रीमती नीलम शाह पत्नी स्व रामकृष्ण शाह निवासी डॉ टण्डन के सामने वाली गली, कानून गोयान
शहर व परगना व तहसील नवाब गंज ज़िला बाराबंकी
आधार कार्ड नं 774522681952, Pan नं EBJPS0920M, Mobiles no 9335262728 के हाथों रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द नं 14162 पृष्ठ 129 से 144 तक क्रमांक 11774 पर दिनांक 02/07/2021 के जरिए 4137.4 फिट और
बही संख्या 1 जिल्द सांख्य 14162 के पृष्ठ 145 से 158 तक क्रमांक 11775 पर दिनाक 02/07/2021 के ज़रिए 260 वर्ग फिट अवैध रूप से खामोशी से बेच दी गयी है।
लबे सड़क इस वक़्फ़ भूमि का बाजार मूल्य तक़रीबन 2.5 करोड़ के आसपास है जिसको फ्रॉड करके बेचना सरासर गलत और गैर कानूनी और वक़्फ़ एक्ट के खिलाफ है।
पत्र में विनती ये की गई थी पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए वक्फ खोरो भू माफिओ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए fir दर्ज करने, नगर पालिका से दाखिल खारिज रोकने, किसी बैंक से भूमि की रजिस्ट्री को बंधक रखकर लोन लेने और विनियमित विभाग से नक्शा पास कराने से रोकने के साथ इसकी रजिस्ट्री शून्य करने के साथ वक़्क़ भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण करने से रोक लगाने के लिए वक़्फ़ कमेटी द्वारा श्रीमान अपर वक़्फ़ आयुक्त जिलाधिकारी बाराबंकी और यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ लखनऊ को शिकायत पत्र भेजकर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है, जिसके संबंध में आप से विनती है किसी तरह का भी बिजली कनेक्शन देने से पहले वक्फ नवाब अमजद अली खान कमेटी, जिलाधिकारी बाराबंकी, और यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ 817, इंदिरा भवन लखनऊ से पहले अनुमति और NOC अवश्य ले लेवे।
हम आपके वक़्फ़ हित में उठाये गए कदम पर आभारी होंगे
जिस उक्त पत्र विधुत विभाग ने जारी कर हड़कम्प मचा दिया है,
सेक्रेटरी सरवर अली रिज़वी का कहना है कि औक़ाफ़ की ज़मीन गाटा संख्या 186 पर अवैध रूप से निर्माण और किराया न देने वालो को सरकार के निर्देश पर अमल करते हुए कोई लापरवाही नही होने दी जाएंगी,वक़्फ़ पर अवैध कब्ज़ों को रोका जाएगा,जिनके किराए बाकी है वो अपना किराया जमा कर एनओसी अवश्य ले नही तो तहसील से आरसी भेजकर कार्यवाही की जाएंगी।