नई दिल्ली : तूतीकोरिन में स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में 13 लोगों के मारे जाने के मामले की जांच मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटया है।
तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश जारी किए हैं। 14 अगस्त को तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने 22 मई को तूतीकोरिन में स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में 13 लोगों के मारे जाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
गौरतलब है कि वेदांता कंपनी के प्लांट पर पर्यावरण प्रदूषण का आरोप लगाते हुए तूतीकोरिन में लोग सड़कों पर उतरे थे जिसके बाद प्लांट को बंद कर दिया गया था।
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सीटी सेल्वम और एएम बशीर अहमद की बेंच ने यह आदेश दिया था। बेंच पुलिस फायरिंग और प्रदर्शनकारियों को नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने के मामलों की सुनवाई कर रही थी।