सोलर पंप योजना: अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर कृषकों को शतप्रतिशत अनुदान, अन्य को 90 प्रतिशत अनुदान योजना

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सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग-उ0प्र0

सोलर पम्प के लिए अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों को मिल रहा शतप्रतिशत अनुदान अन्य श्रेणी के कृषको को 90 प्रतिशत अनुदान मिल रहा

योजना का लाभ ‘‘पहले आओं, पहले पाओ‘‘ के आधार पर मिल रहा 

इच्छुक कृषक यूपीनेडा की वेबसाइट पर आवदेन कर कृषक अंशदान 15 अगस्त तक करें

लखनऊ: 05 अगस्त, 2024

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) घटक सी-1 योजनान्तर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्प सोलराइजेशन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों हेतु राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है, अर्थात शतप्रतिशत अनुदान मिल रहा है। अन्य श्रेणी के कृषको हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान कृषकों को देना होगा।

निदेशक यूपीनेडा श्री अनुपम शुक्ला ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल http://upneda kusumcl.in पर पूर्व में किये गये आवदेन/इच्छुक कृषकों द्वारा नवीन आनॅलाइन आवेदन कर पोर्टल के माध्यम से 10 प्रतिशत कृषक अंशदान दिनांक 15 अगस्त, 2024 तक जमा करते हुए योजना का लाभ ‘‘पहले आओं, पहले पाओ‘‘ के आधार पर उठा सकते है।

निदेशक यूपीनेडा ने बताया कि पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु विभिन्न् क्षमता (3 एचवी, 05 एचपी एवं 7.5 एचपी) के 4000 अदद निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प केे सोलराइजेशन का लक्ष्य प्रस्तावित है। निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प के सोलरइजेशन हेतु संयंत्र की वर्तमान अनुमोदित दरें, अनुदान एवं कृषक अंशदान इस प्रकार है।

सौर ऊर्जा नीति के तहत कृषकों को 03 एचपी का पंप लगाने के लिए 4.5 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट हेतु कुल 2,65,439 रुपए की लागत में से केंद्र के 30 प्रतिशत अनुदान में 79,632 रुपए, राज्य के 60 प्रतिशत अनुदान में 1,59,263 रुपए, अर्थात् कुल 90 प्रतिशत में 2,38,895 रुपए का अनुदान मिल रहा और 10 प्रतिशत कृषक अंशदान में 26,544 रुपए देना होगा।

इसी प्रकार 05 एचपी का पंप लगाने के लिए 7.5 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट हेतु कुल 4,26,750 रुपए की लागत में से केंद्र के 30 प्रतिशत अनुदान में 1,28,025 रुपए, राज्य के 60 प्रतिशत अनुदान में 2,56,050 रुपए, अर्थात् कुल 90 प्रतिशत में 3,84,075 रुपए का अनुदान मिल रहा और 10 प्रतिशत कृषक अंशदान में 42,675 रुपए देना होगा।

इसी प्रकार 7.5 एचपी का पंप लगाने के लिए 11.2 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट हेतु कुल 6,23,909 रुपए की लागत में से केंद्र के 30 प्रतिशत अनुदान में 1,87,173 रुपए, राज्य के 60 प्रतिशत अनुदान में 3,74,345 रुपए, अर्थात् कुल 90 प्रतिशत में 5,61,518 रुपए का अनुदान मिल रहा और 10 प्रतिशत कृषक अंशदान में 62,391 रुपए देना होगा।

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