नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में जांच के लिए सीबीआई की नई टीम गठित करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की ओर से गठित टीम में कोई फेरबदल की जरूरत नहीं है।
अभी टीम को बदलना जांच को प्रभावित करेगा और पीड़ितों के हित प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट, पटना हाईकोर्ट के मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर २० सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई, एसपी और डीआईजी की जगह अब बालिका यौन शोषण मामले की जांच की मॉनिटरिंग का काम स्पेशल डायरेक्टर के हवाले किया था।
पटना हाईकोर्ट ने जांच में तेजी लाने के लिए सीबीआई को अपनी देखरेख में एक एसआईटी गठित करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने अब तक की जांच में असंतुष्टि जाहिर की थी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में एनजीओ के द्वारा चल रहे शेल्टर होम के बारे में पूरा ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की वकील प्राकृतिका को पीड़ित लड़कियों से बात कर कोर्ट को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।