यूपी निकाय चुनाव पर HC का फैसला,उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी।

Breaking News Latest Article खेल खबर घर-संसार देश

उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने भी तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

कोर्ट का कहना है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया जाना चाहिए, तभी ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए

UP के निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. दरअसल, UP निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ये फैसला सुनाया है. अदालत का कहना है कि, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं किया जाए. हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है. बता दें कि, 12 दिसबंर से UP निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगी थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *