बाराबंकी के लाजपत नगर बेगमगंज की वक़्फ़ की ज़मीनो पर अवैध कब्जे को लेकर यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ सख्त,
स्टेडियम के सामने विमार्ट के बगल में अजय सिंह गिरिजा सिंह की बनी मार्किट को धारा 52 की नोटिस,रजिस्ट्री होगी शून्य,वक़्फ़ का होगा अब कब्ज़ा,अवैध निर्माण करवाने वालो पर मुकदमा भी होगा दर्ज।
तहलका टुडे टीम
बाराबंकी:वक़्फ़ अमजद अली खान की अराज़ी नंबर 186 में हेरा फेरी कर ज़िला प्रशासन को गुमराह कर रजिस्ट्री दाखिल खारिज नक्शा पास कराकर कमेटी के लोगो को जान से मारने की धमकी देकर , भरष्टचारी कर्मचारियों से मिलीभगत कर निर्माण कराने वालो के ख़िलाफ़ कार्यालय उ० प्र० शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक़्फ़ 817 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ ने संज्ञान में लेकर वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा-52 के तहत नोटिस जारी कर 5 फरवरी को तलब कर हड़कम्प मचा दिया है, उपस्थित ना होने पर रजिस्ट्री शून्य करने और एक पक्षीय कब्ज़ा प्राप्त करने की अग्रिम कार्यवाही करनें तथा वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत आपके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत भी कराये जाने की कार्यवाही की बात कही है।
आपको बता दे कमेटी वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान के मुतवल्ली सरवर अली रिज़वी ने चेयरमैन/मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ इन्दिरा भवन लखनऊ,ज़िलाधिकारी /अपर वक़्फ़ सर्वेक्षण आयुक्त/अध्य्क्ष वक़्फ़ टास्क फोर्स,पुलिस कप्तान/सह अध्य्क्ष वक़्फ़ टास्क फोर्स,उप ज़िलाधिकारी नवाबगंज/ छेत्रीय वक़्फ़ आयुक्त,असिस्टेंट कमिश्नर वक़्फ़ बाराबंकी को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री और वक़्फ़ मंत्री से शिकायत कर कहा गया था कि भारत सरकार के बनाये वक़्फ़ एक्ट का मज़ाक उड़ाकर, मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की खिल्ली उड़ाकर, ज़िलाधिकारी बाराबंकी की रोक के आदेश के बाद भी लेखपाल कानूनगो जेई विनियमित विभाग बाराबंकी और चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान की ज़मीन गाटा संख्या 186 लाजपतनगर की कीमती वक़्फ़ की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे अजय प्रताप, सीताराम सिंह निवासी ओबरी बाराबंकी और उनके गुर्गों द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किये गए अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलवाकर कड़ी कार्यवायी की जाय ,प्राथना पत्र में कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा बनाये गए वक़्फ़ एक्ट के तहत बनाये गए यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ लखनऊ द्वारा वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान का सेक्रेटरी और लोक सेवक है। जो वक़्फ़ की ज़मीन बचाने के लिए रात दिन एक किये रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टोलरेंस नीति के तहत औकाफ की ज़मीनो पर अवैध कब्जे और अवैध निर्माण हटाने के कड़े शासनादेश के तहत आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड 817 इंदिरा भवन लखनऊ के अधीन वक़्फ़ नवाब अमजद अली खां रजिस्टर्ड 1480 i की अयोध्या रोड पर स्थित गाटा संख्या 186 मि लाजपतनगर बाराबंकी की कीमती 75 लाख से अधिक की संपत्ति पर अजय प्रताप व सीताराम सिंह और गिरिजा सिंह निवासी ओबरी बाराबंकी द्वारा कूट रचित दस्तावेज़ों के आधार पर अवैध रूप से बने वीमॉर्ट के बगल में 1050 वर्ग फिट से ज़्यादा लबे सड़क ज़मीन पर नाजायज़ तरीके से अवैध कब्ज़ा कर कराए जा रहे निर्माण को तुरंत रोकने और उपरोक्त भू माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ अवैध रूप से लगी बिजली का कनेक्शन काटने, सिंह ट्रांसपोर्ट का श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी निरस्त करने के साथ, नगर पालिका से दाखिल खारिज रद्द करने और विनियमित विभाग से अवैध रूप से पास नक्शा को निरस्त कर वक़्फ़ की संपत्ति बचाने की आप से आग्रह है। इनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज़ के आधार पर प्रदेश सरकार के विभागों को गुमराह कर भृष्टचार का सहारा लेकर ये कृत्य कर सरकार को बदनाम करने की साज़िश रची जा रही है। वही उपरोक्त द्वारा धमकी भी दी गयी एक लाख में तुमको मरवा देंगे, सारी वक़्फ़ बचाने की मुहिम रक्खी रह जाएंगी। पत्र में ये भी लिखा था महोदय बार बार शिकायत की जा रही है, लेकिन निर्माण रुकता है फिर शुरू हो जाता है बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर,2nd फ्लोर तैयार करा लिया मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही कर कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाकार जान माल की हिफाज़त कमेटी के मुतवल्ली सरवर अली रिज़वी सेक्रेटरी वक़्फ़ नवाब अमजद अली खां बाराबंकी की कि जाय ,जिस पर थाने स्तर पर कई बार बुलाने के बाद भी अजय प्रताप के भृष्टाचारी रवैया से लेखपाल कानूनगो टाल मटोल कर पुलिस को गुमराह करते रहे।
वही कमेटी ने शिया वक़्फ़ बोर्ड में धारा 52 की कार्यवाही के लिए रजिस्ट्री की सत्यपित कॉपी जमा कर जून 2023 में प्रत्यवेदन किया था,जिस पर कई जाँचो के उपरांत वक़्फ़ बोर्ड ने 17 जनवरी2024 को नोटिस संख्याः-2433….दिनांक:-17-01-2024 अन्तर्गत धारा-52, वक्फ अधिनियम, 1995 गिरिजा सिंह पत्नी सीता राम सिंह निवासी आचार्य कृपालिनी नगर बाराबंकी को जारी कर कहा है कि आपने वक्फ अमजद अली खान पंजीयन संख्याः-i- 1480 की वक्फ सम्पत्ति स्थितः ग्राम रमना मौजूदा लाजपतनगर बाराबंकी अराज़ी संख्या 186 मि वक़्फ़ संपत्ति के रूप में यूपी शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ में नियामानुसार दर्ज है, को आप द्वारा दिनांक17/08/1993 अनुबन्ध रजिस्टर्ड संख्याः 2390 बही संख्या 1 जिल्द 268 पृष्ठ संख्या 1-16 मि.. जोकि शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ की 186 मि के रूप में वक़्फ़ सम्पत्ति दर्ज है जिसको 17-8 -1993 के जरिये क्रय/विक्रय जिल्द संख्याः- २८ पृष्ठ संख्याः- 1- 16 के ज़रिये श्री घनश्याम टण्डन से श्रीमती गिरिजा सिंह पत्नी सीता राम सिंह के हित में बैनामा कर लिया है, जोकि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 52 के अन्तर्गत अवैध एवं प्रभावहीन है तथा अपराध की श्रेणी में माना गया है।
अतः आपको बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप दिनांक 05-फरवरी 2024 को कार्यालय शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की दशा में बोर्ड द्वारा एक पक्षीय कब्ज़ा प्राप्त करने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत आपके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत भी कराये जाने तथा अन्य विधिक कार्यवाही नियामानुसार की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
वही कमेटी वक़्फ़ नवाब अमजद अली के सरवर अली ने जिला प्रशासन को समस्त दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हुए उपरोक्त मार्केट की अवैध रूप से बिक्री किरायेदारी से बचने के लिए लोगो से अपील करते हुए कहा है कि उपरोक्त दुकानों की सर्किल रेट के आधार पर किरायदारी का अग्रीमनेट कमेटी से कराकर कब्ज़ा ले सकते है,उपरोक्त संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति है।और वक़्फ़ संपत्ति पर माफियागिरी चलने नही दी जायेगी