अहमदाबाद । काले धन से संबंधित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केंद्र सरकार को नकदी रखने की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है। एसआईटी ने पहले 20 लाख रुपये तक कैश रखने देने की सिफारिश की थी। नई सिफारिशें तब आईं जब पूर्व की सिफारिशों में नकद राशि के रूप में 15 लाख और 20 लाख रुपये तक रखने देने की सीमा को काफी कम पाया गया।
एसआईटी के प्रमुख जस्टिस (सेवानिवृत्त) एम बी शाह ने कहा कि एसआईटी ने यह सिफारिश भी की है कि जब्ती के दौरान संबंधित सीमा से ज्यादा पाई जाने वाली राशि को सरकारी कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए।
वर्तमान नियमों के अनुसार, दोषी व्यक्ति 40 प्रतिशत इनकम टैक्स और जुर्माने का भुगतान कर जब्त राशि को वापस पा सकता है।
सिफारिशें तब आईं जब हाल में देशभर में टैक्स अधिकारियों की छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। इनकम टैक्स अधिकारियों ने 16 जुलाई को राजमार्ग निर्माण से जुड़ी एक कंपनी और इसकी सह कंपनियों के 20 परिसरों पर छापेमारी कर 160 करोड़ रुपये की नकदी और 100 किलोग्राम सोना जब्त किया था।
जस्टिस शाह ने कहा, ‘जब्त की जा रही राशि को देखिए, 160 करोड़ रुपये…177 करोड़ रुपये…।’ उन्होंने कहा, ‘जब्त की जा रही राशि की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अब हमारा मत है कि 20 लाख रुपये तक रखने देने की सीमा काम नहीं करेगी।’