तहलका टुडे टीम
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व टीवी एंकर और निर्माता शूएब इलियासी को उनकी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की बेंच ने इलियासी की अपील पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। क्राइम टीवी शो ‘इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’ के एंकर रह चुके शूएब इलियासी को दिल्ली की एक निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट अब उन्हें बरी करने का फैसला सुना दिया है।
Delhi High Court allows appeal of former TV anchor and producer Suhaib Ilyasi and acquits him in murder case of his wife.Earlier trial court had sentenced him to life term for the murder pic.twitter.com/YB1451ArMC
— ANI (@ANI) October 5, 2018
शूएब को पहले सिर्फ आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) सहित कुछ अन्य हल्की धाराओं के तहत आरोपित किया गया था। अंजू की बहन और मां ने मांग की कि शूएब पर हत्या का मामला चलाया जाए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद अंजु की मां रुकमा सिंह और बहन रश्मि सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने अगस्त 2014 में आदेश दिया कि शूएब पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया जाए। आखिरकार अदालत में कई साल जंग लड़ने के बाद 20 दिसंबर, 2017 को जाकर उन्हें अपनी बहन की हत्या के मामले में इंसाफ मिला और शूएब इलियासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सुहैब इलियासी की पढ़ाई जामिया मिल्लिया विश्वविद्याल से हुई है. यहां से उन्होंने 1989 में पत्राकारिता की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के दौरान ही सुहैब अंजू से मिले थे. साल 1993 में दोनों में स्पेशल कोर्ट मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी.